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होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश, भारत की आधिकारिक वेबसाइट / / हमारे बारे में
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स्वतंत्रता के बाद, उत्तर प्रदेश होम्योपैथी चिकित्सा अधिनियम 1951, मध्य प्रदेश होम्योपैथी चिकित्सा अधिनियम 1953, दिल्ली अधिनियम 1956, महाराष्ट्र होम्योपैथी अधिनियम 1951, बिहार होम्योपैथी अधिनियम 1953, पश्चिम बंगाल होम्योपैथी अधिनियम 1963 सहित विभिन्न राज्यों में होम्योपैथी अधिनियमों को क्रियान्वित किया गया और राज्य सरकारों ने विकास को गति दी होम्योपैथी विज्ञान की।

अन्य राज्य भी इन राज्यों के विकासोन्मुखी दृष्टिकोण से प्रभावित हुए और सरकारों ने होम्योपैथी अधिनियम बनाने की पहल की। होम्योपैथी परिषदों का गठन किया गया और होम्योपैथी विज्ञान के विकास की दिशा में प्रयास किए गए। यह क्रिया एक श्रृंखला के रूप में परिणत हुई और धीरे-धीरे अन्य राज्यों में भी होम्योपैथी क्रियाओं को क्रियान्वित किया जाने लगा।

चंडीगढ़ में होम्योपैथी परिषद की स्थापना 1970 में हुई थी और राजस्थान में होम्योपैथी अधिनियम 1973 में पारित और निष्पादित किया गया था। बाद में केंद्र सरकार ने पूरे भारत में होम्योपैथी शिक्षा में समानता और एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1973 में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम भी लागू किया। इस अधिनियम में, सभी होम्योपैथी डॉक्टरों को एक राष्ट्रीय मंच पर पंजीकृत करने के लिए एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया था। अब ये डॉक्टर संबंधित राज्य की सहमति से दूसरे राज्यों में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।

सभी होम्योपैथी चिकित्सकों में समाजवाद की भावना फैलाने की दृष्टि से यह प्रावधान किया गया है। वर्तमान पद्धति में केवल वही होम्योपैथी चिकित्सक पंजीकृत हैं, जो केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम 1973 के द्वितीय एवं तृतीय परिशिष्ट के अनुसार सूचीबद्ध एवं पात्र हैं।

उत्तर प्रदेश में 1953 में चिकित्सा परिषद का गठन किया गया था और इस परिषद के तहत 1958 तक की कार्य अवधि के आधार पर 13,251 डॉक्टरों को पंजीकृत किया गया था।

कार्यालय का पता

होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड,
2 नबी उल्लाह रोड, सिटी स्टेशन के पास,
लखनऊ

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फैक्स नंबर : 0522-2616638
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अंतिम नवीनीकृत : गुरुवार, 19, सितम्बर 2024 | 02:18 PM
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