अपराधों की शिकायतों के संबंध में नियम
अधिनियम के तहत
सूचना। संख्या 48170c/v-2846-60, दिनांक 9 जनवरी, 1961- उ0प्र0 की धारा 56 एवं धारा 54 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट, 1951 (यूपी एक्ट नंबर VIII ऑफ 1952)। यूपी के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हुए प्रसन्नता हो रही है।
नियम
रजिस्ट्रार, होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश, को यूपी के तहत अपराधों के संबंध में लिखित शिकायत करने का अधिकार है। होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट, 1951।
होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश
14 अक्टूबर, 1954
संख्या 532/एच.एम.बी.-एफ-8-उ0प्र0 की धारा 55 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 (1952 का यूपी अधिनियम संख्या VIII), होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित नियम बनाए थे, जो पहले उत्तर प्रदेश राजपत्र दिनांक 28,6953 में अधिसूचना संख्या के तहत प्रकाशित किए गए थे। 5043/H.M.B.F-8, दिनांक 23 नवंबर, 1953, और उक्त अधिनियम की धारा 57 के तहत आवश्यक राज्य सरकार द्वारा पुष्टि की गई
Regulation under section 55 (2) (a),(b)and (c) of The Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine act, 1951.
- बोर्ड की बैठक सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और सितंबर के महीने में होगी। ये बैठकें बोर्ड की साधारण बैठकें कहलाएंगी।
- 1.
- अध्यक्ष, या तो अपने स्वयं के अनुरोध पर या लिखित अनुरोध पर या बोर्ड के सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य वर्ष के दौरान किसी भी समय एक विशेष बैठक बुला सकते हैं यदि उनकी राय में किया जाने वाला व्यवसाय इस तरह के आयोजन को उचित ठहराता है बैठक और इसकी लागत को पूरा करने के लिए सरकार से अतिरिक्त अनुदान के लिए आवेदन करना आवश्यक नहीं होगा।
- बोर्ड की विशेष बैठक राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी प्रकार से आसान नहीं होगी, जब इसकी लागत बोर्ड के कोष से पूरी नहीं की जा सकती है।
- 2.
- विनियम 2 के अधीन, बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्य के लिखित अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर बोर्ड की एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।
- ऐसी बैठक में इसे आयोजित करने वाले नोटिस में उल्लिखित कार्य के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं किया जाएगा।
- बोर्ड की सभी बैठकें बोर्ड के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर आयोजित की जाएंगी जैसा कि अध्यक्ष अपनी ओर से तय करें।
- बोर्ड की बैठक के स्थान, तारीख और समय और उसमें किए जाने वाले कार्य के बारे में जानकारी वाली सूचना सभी सदस्यों को बैठक की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले भेजी जाएगी। हालांकि, किसी भी सदस्य द्वारा इस तरह की सूचना प्राप्त न होने से बैठक की कार्यवाही को अमान्य नहीं किया जाएगा।
- जब गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित करना आवश्यक हो। अध्यक्ष इसे पंद्रह दिनों से अधिक की तारीख तक स्थगित नहीं करेगा। ऐसी स्थगित बैठक के लिए विनियम 5 में निर्धारित नोटिस की तामील करना आवश्यक नहीं होगा।
- अध्यक्ष, बैठक में उपस्थित अधिकांश सदस्यों की सहमति से, समय-समय पर इसे स्थगित कर सकता है, बशर्ते कि दिन के अधूरे कार्य को बोर्ड की अगली बैठक में प्राथमिकता दी जाएगी।
- यदि, बैठक बुलाने की सूचना जारी होने के बाद, अध्यक्ष को लगता है कि किसी भी बैठक के लिए बिंगिंग की तारीख तय की गई है, तो उसे कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दिया जाना चाहिए या अन्यथा, वह बैठक की तारीख को किसी अन्य तारीख तक स्थगित कर सकता है, जो बैठक के लिए मूल रूप से निर्धारित तिथि से पंद्रह दिनों के बाद नहीं होना चाहिए और नई तिथि की सूचना देने वाली एक नई सूचना सभी सदस्यों को बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले भेजी जाएगी।
- एक सदस्य जो एक संकल्प को स्थानांतरित करने के लिए बुद्धिमान है, रजिस्ट्रार को लिखित रूप में अपने इरादे के बारे में कम से कम सात दिन का नोटिस देगा और नोटिस के साथ, संकल्प की एक प्रति प्रस्तुत करेगा जिसे वह पेश करना चाहता है।
बशर्ते कि अध्यक्ष बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के साथ एक संकल्प को स्थानांतरित करने की अनुमति दे सकता है, भले ही नोटिस निर्धारित अवधि से कम हो।
परन्तु यह और कि किसी संकल्प पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि बैठक में उपस्थित किसी अन्य सदस्य द्वारा उसका विधिवत समर्थन नहीं किया जाता है।
PSUP-22 D M H S-1954-200 (M)
त्रिपुरारी सरन शुक्ला।
रजिस्ट्रार
16-9-1975.